विधि सम्मत चुनाव के लिए पूर्ण प्रशिक्षण अनिवार्य:- जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी

विधि सम्मत चुनाव के लिए पूर्ण प्रशिक्षण 

अनिवार्य:- जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी




जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त पलामू के आदेशानुसार समाहरणालय के ब्लाक 'ए' के सभाकक्ष में नव पदस्थापित निर्वाची पदाधिकारियों एवं मास्टर ट्रेनरों को चुनाव का प्रशिक्षण दिया गया।मौके पर उपस्थित जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी श्री शैलेश कुमार सिंह ने कहा कि विधि सम्मत चुनाव कराने के लिए पूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है। कोई भी भूल-चूक नहीं हो इसलिए प्रशिक्षण को गंभीरता से लें। कहा कि नाम निर्देशन एवं स्क्रूटनी के लिए गाइडलाइन का समुचित पालन किया जाय। उन्होंने प्रेरित करते हुए कहा कि चुनौती स्वीकार कीजिए और कार्य को नियमानुसार पूरा कीजिए। बेशक यह आनंददायी भी होगा।प्रशिक्षक मनु प्रसाद तिवारी ने चुनाव के पूर्व, चुनाव के दौरान एवं चुनाव के बाद की तैयारी व संचालन की जानकारी दी। साथ ही मतदान की गोपनीयता एवं स्वच्छता पर प्रकाश डाला।प्रशिक्षक परशुराम तिवारी ने मतपेटिका को खोलने,बंद करने,सील करने एवं उसके संचालन की जानकारी देते हुए अभ्यास कराया तथा विभिन्न प्रपत्रों के संधारण की जानकारी दी।प्रशिक्षण को सफल बनाने में प्रशिक्षक अजातशत्रु प्रसाद सिन्हा, रामानुज प्रसाद, अशोक सिंह व अमरेन्द्र पाठक ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

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