मादक पदार्थों पर रोक के
लिए बिरसा चौक, चांदनी
चौक, धुर्वा, लालपुर चौक
में एलईडी वाहन के माध्यम
से प्रचार-प्रसार
चारों रथ के द्वारा रांची जिला के सुदूर क्षेत्रों में घूम-घूम कर मादक पदार्थों के सेवन से होने वाले दुष्प्रभाव तथा सामाजिक-आर्थिक एवं व्यक्ति के जीवन पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों की जानकारी दी जा रही है
मादक पदार्थ अथवा अफीम की खेती से जुड़ी कोई भी सूचना टोल फ्री नंबर 112 पर दीजिए- आपकी पहचान गुप्त रखते हुए इस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी
मादक पदार्थों की रोकथाम हेतु व्यापक जागरूकता लाने के उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 19 जून को प्रचार रथ रवाना किया गया था। चारों रथ के द्वारा रांची जिला के सुदूर क्षेत्रों में घूम-घूम कर मादक पदार्थों के सेवन से होने वाले दुष्प्रभाव तथा सामाजिक-आर्थिक एवं व्यक्ति के जीवन पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों की जानकारी दी जा रही है।
आज लालपुर चौक, चांदनी चौक, बिरसा चौक एवं धुर्वा क्षेत्र में प्रचार वाहनों द्वारा वीडियो के माध्यम से मादक पदार्थों के दुरुपयोग के संबंध में जागरूकता लाने हेतु प्रचार-प्रसार किया गया।
ज्ञात हो कि 18 वर्ष से कम आयु को मादक पदार्थ की बिक्री गैरकानूनी है। साथ ही शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर के क्षेत्रफल में मादक पदार्थों की बिक्री भी गैर कानूनी है। नशीले पदार्थ का उत्पादन, भंडारण, बिक्री, परिवहन या उपयोग दंडनीय अपराध है जिसके लिए 20 साल तक की कठोर सजा का प्रावधान है।
प्रचार वाहनों द्वारा घूम-घूम कर लोगों को यह जानकारी दी जा रही है कि मादक पदार्थ अथवा अफीम की खेती से जुड़ी कोई भी सूचना टोल फ्री नंबर 112 पर दीजिए, आपकी पहचान गुप्त रखते हुए शिकायत पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी।
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