रांची उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में अगामी विधान- सभा चुनाव को लेकर बैठक

रांची उपायुक्त राहुल कुमार 

सिन्हा की अध्यक्षता में अगामी 

विधान- सभा चुनाव को लेकर बैठक



जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त, राँची श्री राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में आज दिनांक 22.09.2024 को समाहरणालय ब्लॉक-A स्थित उपायुक्त सभागार में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल/प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई।

बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त श्री राहुल कुमार सिन्हा द्वारा राजनीतिक दलों से विमर्श के क्रम में बताया गया कि जिला प्रशासन शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव कराने को प्रतिबद्ध है। पिछले लोकसभा चुनाव में सभी राजनीतिक दलों ने जिला प्रशासन को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव कराने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। हम इस बार विधानसभा चुनाव में भी आशा करते हैं कि आप हमें शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव कराने में पूरा सहयोग करेंगे।

बैठक में उपायुक्त एवं वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा राजनीतिक दलों के सदस्यों से अनुरोध किया गया कि किसी भी दबंग व्यक्ति द्वारा मतदान के कार्य में व्यवधान डालने या किसी भी मतदाता समूह को किसी खास व्यक्ति के पक्ष में मतदान के लिए डराने या धमकाने का मामला सामने आता है तो ऐसे व्यक्तियों की सूचना जिला निर्वाचन कार्यालय, वरीय पुलिस अधीक्षक या उपायुक्त को सीधे उपलब्ध करा सकते हैं। जिला प्रशासन निष्पक्ष व शांतिपूर्ण चुनाव कराने हेतु ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करेगा।

वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची श्री चंदन कुमार सिन्हा द्वारा बताया गया कि पुलिस प्रशासन चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है। सभी आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों के विरूद्ध नियमसम्मत कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर किसी मतदान केन्द्र में आपराधिक प्रवृति के व्यक्ति द्वारा मतदान के दिन व्यवधान उत्पन्न करने या किसी अभ्यर्थी, राजनीतिक दल के पक्ष में मतदान प्रभावित करने की पूर्व सूचना या आशंका हो तो आप अपना Worry List उपलब्ध करा सकते हैं।

साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान यदि किसी सरकारी कर्मी द्वारा किसी अभ्यर्थी, राजनीतिक दल के पक्ष में मतदान प्रभावित करने की पूर्व सूचना या आशंका हो तो इसकी सूचना ससमय उपलब्ध करा सकते हैं।

सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बताया गया कि मतदान दिवस को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मतदान केन्द्रों के 100 मीटर परिधि के बाहर रह सकते हैं, लेकिन किसी प्रकार की प्रचार सामग्री, चुनाव चिन्ह, बैनर पोस्टर आदि का प्रदर्शन नहीं करेंगे। केवल मतदाताओं को मतदाता सूची में मतदाता का क्रमांक क्या है इसकी सूचना सादे पेपर पर लिखकर दे सकते हैं।

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