JSSC सामान्य स्नातक
योग्यताधारी संयुक्त
प्रतियोगिता परीक्षा-2023
स्वच्छ एवं कदाचारमुक्त परीक्षा के आयोजन को लेकर जिला प्रशासन मुस्तैद
परीक्षा में अनुचित साधनों के उपयोग पर जेल और जुर्माना का प्रावधान
माइकिंग कर दी जा रही जानकारी
विभिन्न परीक्षा केन्द्रों, होटल, लॉज, रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड सहित प्रमुख स्थानों पर माइकिंग
अनुचित साधनों के रोकथाम व निवारण के उपाय अधिनियम-2023 के तहत होगी कार्रवाई
होटल एवं लॉज में संदिग्ध गतिविधि पर संबंधित मालिक पर होगी नियमसंगत कार्रवाई
आमलोगों से भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना जिला प्रशासन को देने की अपील
झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, रांची द्वारा दिनांक 21 एवं 22 सितंबर 2024 को सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2023 आयोजित की जा रही है। रांची जिला के विभिन्न 131 केन्द्रों में तीन पालियों में परीक्षा आयोजित की जायेगी।
अनुचित साधनों के उपयोग पर दण्ड का प्रावधान, की जा रही माइकिंग
झारखंड प्रतियोगी परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों के रोकथाम व निवारण के उपाय अधिनियम-2023 के तहत यदि कोई परीक्षार्थी ऑनलाइन या ऑफलाइन स्वयं या किसी दूसरे को नकल करते हुए पकड़े जाते हैं तो उन्हें न्यूनतम 3 वर्ष की कारावास तथा 5 लाख का जुर्माना के साथ दंडित किया जाएगा। साथ ही यदि वह पूर्व में ऐसे कार्य के लिए दंडित हो चुके हैं तो कारावास की अवधि कम से कम 7 वर्ष एवं जुर्माने की राशि 10 लाख से कम नहीं होगी। जिला प्रशासन, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, रांची द्वारा विभिन्न परीक्षा केन्द्रों, होटल, लॉज, रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड सहित प्रमुख स्थानों पर माइकिंग कर इसकी जानकारी दी जा रही है।
होटल एवं लॉज मालिकों को भी चेतावनी
सभी होटल एवं लॉज मालिकों को भी इस संबंध में चेतावनी दी गयी है। उनके परिसर में किसी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि पाई जाती है तो संबंधित होटल अथवा लॉज मालिक की संपूर्ण जिम्मेदारी होगी एवं उनके विरुद्ध नियमसंगत कार्रवाई की जाएगी।
आमजनों से भी अपील
जिला प्रशासन द्वारा स्वच्छ एवं कदाचारमुक्त वातावरण में परीक्षा के आयोजन को लेकर आमजनों से भी अपील की गयी है। जिलेवासियों से परीक्षा के संबंध में फैलाए गए किसी भी भ्रांति या बहकावे में न आने को कहा गया है। आमलोगों से किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि की सूचना जिला प्रशासन को देने का निवेदन किया गया है।
निषेधाज्ञा जारी, पुलिस-मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति
स्वच्छ एवं कदाचारमुक्त परीक्षा के आयोजन एवं विधि-व्यवस्था संधारण हेतु उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, रांची एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, रांची द्वारा पुलिस बल एवं पुलिस पदाधिकारी के साथ दण्डाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गयी है। सभी परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि में बीएनएसएस की धारा-163 के तहत अनुमण्डल दण्डाधिकारी सदर, रांची द्वारा निषेधाज्ञा भी जारी की गयी है।
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