कार्यालय के वेवसाईट rteranchi.in
पर ऑनलाईन आवेदन भरने की
अंतिम तिथि 31.03.2025 को विस्तारित
करते हुए 10.04.2025 तक
निर्धारित किया गया
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| प्रतीकात्मक तस्वीर |
जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त, रांची श्री मंजूनाथ भजन्त्री के निर्देशानुसार शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (आर.टी.ई). के अंतर्गत सत्र 2025-28 में प्रवेश कक्षा के 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर नामांकन पूर्ण करने के लिए अवधि विस्तार दिया गया
कार्यालय के वेवसाईट rteranchi.in पर ऑनलाईन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 31.03.2025 को विस्तारित करते हुए 10.04.2025 तक निर्धारित किया गया
जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त, रांची श्री मंजूनाथ भजन्त्री के निर्देशानुसार शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (आर.टी.ई). के अंतर्गत सत्र 2025-28 में प्रवेश कक्षा के 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर नामांकन पूर्ण करने के लिए अवधि विस्तार दिया गया।
निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (1) (ग) एवं विभागीय अधिसूचना संख्या 237 दिनांक 16.02.16 के अनुपालन में गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालय (अल्पसंख्यक छोड़कर) के प्रवेश कक्षा में 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर पड़ोस के (कमशः 1, 2, 3, 4, 5 कि.मी. अंततः 6 कि.मी. दूरी सीमा तक) अभिवंचित समूह (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, 40% से अधिक निःशक्त बच्चे एवं अनाथ बच्चे) एवं कमजोर वर्ग (जिनके परिवार की सभी स्त्रोतों से वार्षिक आय रू. 72,000 से कम हो) के बच्चों का नामांकन पूर्ण किया जाना है। कार्यालय के वेवसाईट rteranchi.in पर ऑनलाईन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 31.03.2025 को विस्तारित करते हुए 10.04.2025 तक निर्धारित किया गया हैं।
शेष अन्य सभी शर्ते यथावत रहेगी।

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