शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) अंतर्गत निजी स्कूलों में बच्चों के नामांकन के लिए लॉटरी

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 

(RTE) अंतर्गत निजी स्कूलों में 

बच्चों के नामांकन के लिए लॉटरी



कुल 120 विद्यालयों में 1217 सीटों के लिए 1057 वैध आवेदनों के लिए लॉटरी

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, रांची के निदेशानुसार अनुमंडल पदाधिकारी सदर श्री उत्कर्ष कुमार द्वारा की गयी लॉटरी

लॉटरी के माध्यम से 92 विद्यालयों के लिए कुल 672 छात्रों का चयन

चयनित छात्रों की सूची विद्यालय के लॉगिन में नामांकन प्रक्रिया हेतु प्रेषित, नामांकन की प्रक्रिया 10 दिनों में करनी है पूरी

अभिभावकों, विद्यालय के प्रतिनिधियों एवं मीडिया के सम्मुख की गयी लॉटरी की प्रक्रिया

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में प्रारंभिक कक्षा में 25 प्रतिशत सीटें गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवार के छात्रों हेतु आरक्षित होती है। उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, रांची श्री मंजूनाथ भजन्त्री के दिशा निर्देशानुसार रांची जिले में इस उद्देश्य से नामांकन हेतु www.rteranchi.in के पोर्टल के माध्यम से आवेदन प्राप्त करते हुए, आज दिनांक 21.05.2025 को नामांकन ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से सुनिश्चित किया गया।

कुल 120 विद्यालयों में 1217 सीटों के लिए 1057 वैध आवेदनों के लिए लॉटरी समाहरणालय स्थित एनआईसी सभागार में श्री उत्कर्ष कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी, रांची सदर द्वारा की गयी। लॉटरी में कुल 672 छात्रों का चयन 92 विद्यालयों के लिए किया गया। चयनित छात्रों की सूची विद्यालय के लॉगिन में नामांकन प्रक्रिया हेतु प्रेषित कर दी गई है एवं नामांकन की प्रक्रिया 10 दिनों में पूरी करनी है। लॉटरी की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से अभिभावकों, विद्यालय के प्रतिनिधियों एवं मीडिया के सम्मुख की गई। कार्यक्रम में जिला शिक्षा पदाधिकारी श्री विनय कुमार, जिला शिक्षा अधीक्षक श्री बादल राज, जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी श्री राजीव कुमार एवं अन्य उपस्थित रहे। 

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