सिल्ली में आवासीय परिसर
में घुसा बाघ, रेस्क्यू जारी,
ग्रामीणों की सुरक्षा के
मद्देनजर निषेधाज्ञा लागू
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प्रतीकात्मक तस्वीर |
मुरी ओपी क्षेत्र अंतर्गत कोचो पंचायत में पूरण चंद महतो के आवासीय परिसर के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा
दिनांक 25.06.2025 के अपराह्न 09ः00 बजे तक निषेधाज्ञा प्रभावी
अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, रांची द्वारा जारी की गयी निषेधाज्ञा
रांची जिलान्तर्गत सिल्ली प्रखण्ड के मौजा मारदु पंचयात-कोचो, मुरी ओ०पी० निवासी श्री पूरण चंद महतो के आवासीय परिसर में एक बाघ (रॉयल बंगाल टाइगर) घर में घुसने के पश्चात् लॉक हो गया है। बाघ की सूचना प्राप्त होने पर रेस्क्यू हेतु उपयुक्त कारवाई प्रगति पर है। रेस्क्ूय के दौरान क्षेत्र में भीड़ इकट्ठा होने से रेस्क्यू टीम को कार्य में बाधा न हो एवं ग्रामीणों की जान माल की सुरक्षा को देखते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, रांची द्वारा बी०एन०एस०एस० की धारा-163 के अंतर्गत मौजा-मारदु पंचायत-कोचो, आवासीय परिसर पूरण चंद महतो, मुरी ओ०पी० क्षेत्र के 200 मीटर की परिधि में निम्नलिखित निषेधाज्ञा जारी की गयी है :-
1- पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों तथा सरकारी कार्यक्रम एवं शवयात्रा को छोड़कर)।
2- किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना।
3- किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, जैसे बंदूक, राईफल, रिवाल्वर, बम, बारूद आदि लेकर चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर)।
4- किसी प्रकार का हरवे हथियार जैसे-लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा भाला आदि लेकर चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोडकर)।
5- किसी प्रकार की बैठक या आमसभा का आयोजन करना।
यह निषेधाज्ञा दिनांक 25.06.2025 के अपराह्न 09ः00 बजे तक प्रभावी रहेगा।
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