झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, रांची द्वारा आयोजित पारा मेडिकल प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा (इंटरमीडिएट एवं मैट्रिक स्तरीय)- 2025 को लेकर निषेधाज्ञा

 

झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता 

परीक्षा पर्षद, रांची द्वारा आयोजित 

पारा मेडिकल प्रवेश प्रतियोगिता

 परीक्षा (इंटरमीडिएट एवं 

मैट्रिक स्तरीय)- 2025 को

 लेकर निषेधाज्ञा





परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा

दिनांक 20.07.2025 को जिला के 19 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई है परीक्षा

दिनांक 20.07.2025 के पूर्वाह्न 07:00 बजे से अपराह्न 07:30 बजे तक निषेधाज्ञा प्रभावी

झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, रांची द्वारा आयोजित पारा मेडिकल प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा (इंटरमीडिएट एवं मैट्रिक स्तरीय)- 2025 दिनांक 20.07.2025 को रांची जिला के 19 परीक्षा केंद्रों में आयोजित की गयी है। परीक्षा के सफल संचालनार्थ एवं विधि-व्यवस्था संधारण हेतु उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी, राँची एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची के संयुक्तादेश पर पुलिस बल एवं पुलिस पदाधिकारी के साथ दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। असामाजिक तत्व परीक्षा केन्द्रों पर भीड़ लगाकर विधि-व्यवस्था भंग करने की चेष्टा कर सकते हैं, इस आशंका को देखते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, राँची द्वारा बी०एन०एस०एस० की धारा-163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा जारी की गई है, जो निम्न है :-

1- पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों तथा सरकारी कार्यक्रम एवं शवयात्रा को छोड़कर)।

2- किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना।

3- किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, जैसे बंदूक, राईफल, रिवाल्वर, बम, बारूद आदि लेकर चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर)।

4- किसी प्रकार का हरवे हथियार जैसे-लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा भाला आदि लेकर चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोडकर)।

5- किसी प्रकार की बैठक या आमसभा का आयोजन करना।

यह निषेधाज्ञा दिनांक 20.07.2025 के पूर्वाह्न 07:00 बजे से अपराह्न 07:30 बजे तक प्रभावी रहेगा।

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