सुखदेवनगर थाना क्षेत्र में पूर्व में बंद घोषित स्कूल भवन गिरा

सुखदेवनगर थाना क्षेत्र में 

पूर्व में बंद घोषित स्कूल भवन गिरा

प्रतीकात्मक तस्वीर



उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी, रांची श्री मंजूनाथ भजंत्री द्वारा दुर्घटना में मृत व्यक्ति के आश्रित एवं घायलों को नियमानुसार उचित मुआवजा देने का निर्देश

सुरक्षा की दृष्टि जर्जर स्कूल भवन को पूरी तरह से ध्वस्त करने की होगी कार्रवाई

जिला प्रशासन की स्थानीय निवासियों से अपील, सुरक्षा की दृष्टि से विद्यालय भवन परिसर में न करें प्रवेश

वर्ष 2018 में राज्य सरकार की स्कूल मर्जर नीति के तहत बंद किया गया था स्कूल

अध्ययनरत छात्रों को अन्य निकटवर्ती स्कूलों में किया गया था स्थानांतरित

सुखदेव नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत टांगर बस्ती स्थित गिरा जर्जर स्कूल भवन वर्ष 2018 में राज्य सरकार की स्कूल मर्जर नीति के तहत बंद कर दिया गया था और उसमें अध्ययनरत छात्रों को अन्य निकटवर्ती स्कूलों में स्थानांतरित कर दिया गया था, तभी से विद्यालय भवन निष्क्रिय था और कक्षाओं में ताले लगे थे।

उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी, रांची श्री मंजूनाथ भजंत्री द्वारा दुर्घटना में मृत व्यक्ति के आश्रित एवं घायलों को नियमानुसार उचित मुआवजा देने का निर्देश अंचल अधिकारी को दिया गया है।

भवन की जर्जर स्थिति को देखते हुए पूर्व में ही जिला प्रशासन द्वारा इसे उपयोग के लिए अनुपयुक्त घोषित कर दिया गया था। सुरक्षा की दृष्टि से अब इसे पूरी तरह से ध्वस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।

जिला प्रशासन द्वारा स्थानीय निवासियों से अपील की गई है कि वे सुरक्षा की दृष्टि से उक्त विद्यालय भवन के परिसर में प्रवेश न करें। भवन पूरी तरह असुरक्षित है और वहां किसी भी प्रकार की गतिविधि करना जोखिमपूर्ण हो सकता है।

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