रांची जिला में सरकारी भूमि को सुरक्षित रखने के लिए प्रत्येक प्लॉट में लगाया जायेगा ‘‘ सरकारी भूमि से संबंधित सूचना पट्ट ’’

रांची जिला में सरकारी भूमि 

को सुरक्षित रखने के लिए प्रत्येक

 प्लॉट में लगाया जायेगा 

‘‘ सरकारी भूमि से संबंधित सूचना पट्ट ’’



उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी, रांची श्री मंजूनाथ भजंत्री द्वारा जिला के सभी अंचल अधिकारियों को दिया गया आदेश

सूचना पट्ट में जिले का नाम एवं संबंधित अंचल/मौजा का नाम, हल्का संख्या, थाना संख्या, खाता संख्या, प्लॉट संख्या, कुल रकबा तथा भूमि के किस्म को भी अंकित करने का आदेश

सभी अंचल अधिकारियों को अपने संबंधित अंचल में सरकारी भूमि की मार्किंग का भी आदेश

रांची जिला के सभी अंचलों में सरकारी भूमि को सुरक्षित रखने के लिए प्रत्येक प्लॉट में ‘‘ सरकारी भूमि से संबंधित सूचना पट्ट ’’ लगाया जाएगा। उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी, रांची श्री मंजूनाथ भजंत्री द्वारा इस संबंध में जिला के सभी अंचल अधिकारियों को आदेश जारी किया गया है। उन्होंने सूचना पट्ट में जिले का नाम एवं संबंधित अंचल/मौजा का नाम, हल्का संख्या, थाना संख्या, खाता संख्या, प्लॉट संख्या, कुल रकबा तथा भूमि के किस्म को भी अंकित करने का आदेश दिया है।

उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी, रांची श्री मंजूनाथ भजंत्री द्वारा जिला के सभी अंचल अधिकारियों को आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ सूचना पट्ट की विवरणी फोटोग्राफ के साथ उपलब्ध कराने को कहा गया है।

सभी अंचल अधिकारियों को अपने संबंधित अंचल में सरकारी भूमि की मार्किंग करने का भी आदेश उपायुक्त द्वारा दिया गया है। जारी आदेश में कहा गया है कि जिले के सभी अंचल अंतर्गत सरकारी भूमि यथा गैर मजरूआ/खास/मालिक/आम/जंगल झाड़ी/खासमहाल/कैसरे हिंद किस्म की भूमि अवस्थित है। जिसे सुरक्षित रखने की जिम्मेवारी प्रत्येक अंचल में अंचल अधिकारी की है।

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